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हत्या का प्रयास मामले में गुरमुख सिंह मुखे को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
Shantanu Roy
25 Jan 2023 4:56 PM GMT
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रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने बुधवार को गुरुमुख सिंह मुखे की क्रिमिनल रिवीजन पर फैसला सुना दिया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने गुरुमुख सिंह मुखे की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मुखे को राहत देने से इनकार कर दिया है। गुरुमुख सिंह मुखे की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने अदालत में पक्ष रखा। यह मामला झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह उर्फ बिल्ला की हत्या की साजिश रचने का आरोप है, जिसमें मुखे को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। जब इस घटना को अंजाम दिया गया था उस समय गुरुमुख सिंह मुखे सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन के पद पर थे।
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