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गुजरात में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा है
गुजरात में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा है कि प्रदेश में बंद स्थलों पर होने वाले विवाह समारोहों में अधिकतम 150 लोग शामिल हो सकेंगे और खुले स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम 300 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। रात्रि कर्फ्यू (रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक) के नियम को 11 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है।
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