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गुजरात हाईकोर्ट ने क्रूरता के ग्राउंड पर तलाक के आदेश को रखा बरकरार
jantaserishta.com
15 Feb 2023 1:30 PM IST

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अहमदाबाद (आईएएनएस)| गुजरात हाईकोर्ट ने एक मामले में फैमिली कोर्ट के तलाक के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि एक शिक्षक द्वारा 12 साल छोटी छात्रा से शादी करने के लिए मजबूर करने के मामले में क्रूरता की कोई परिभाषा नहीं है। जस्टिस एनवी अंजारिया और संदीप भट्ट की खंडपीठ 40 वर्षीय एक शिक्षक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अमरेली फैमिली कोर्ट के तलाक के आदेश को चुनौती दी थी।
फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए बेंच ने कहा, क्रूरता की कोई परिभाषा नहीं होती है। क्रूरता पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं यह तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह केवल उस विशेष मामले के तथ्य और परिस्थितियां हैं जो यह निर्धारित करने में मदद करती हैं कि तलाक की डिक्री देने के लिए कानूनी आधार के रूप में क्रूरता साबित हुई या नहीं। एक छात्रा को एक शिक्षक से शादी करने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें उम्र और कई मामले में बड़ा अंतर था, और वर्तमान मामले में वादी के साथ शादी के बाद का व्यवहार यह साबित करता है कि पत्नी के साथ क्रूरता हुई थी।
अदालत ने कहा, यह मामला प्रतिवादी (पत्नी) के प्रिस्क्रिप्शन और गर्भावस्था सोनोग्राफी रिपोर्ट द्वारा विशिष्ट था और पत्नी के मामले को मजबूत करने के लिए था कि वह गर्भवती थी और उस पर तीन बार गर्भपात के लिए मजबूर किया गया। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे गर्भपात कराना पड़ा। एक समय पत्नी को छोड़ दिया गया क्योंकि वह उसकी मांग के आगे नहीं झुकी।
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