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विद्युत विभाग के कर्मियों के साथ हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी

Shantanu Roy
30 Jun 2023 4:06 PM GMT
विद्युत विभाग के कर्मियों के साथ हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी
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लखनऊ(आईएएनएस)। मॉनसून में प्रदेश के हर हिस्से तक सुचारु बिजली आपूर्ति के साथ ही कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। सरकार ने बारिश में होने वाले फॉल्ट को ठीक करने या अनुरक्षण कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन किए जाने के निर्देश दिए हैं, ताकि संविदा कार्मियों के साथ दुर्घटनाओं को रोकी जा सके। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। बारिश के वक्त स्थानीय फाल्ट बढ़ जाते हैं तथा दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। विद्युत कार्मिक, खासतौर पर वितरण में लगे लोगों को, सावधानी बरतने और करंट लगने की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। यही नहीं, चेतावनी भी दी गई है कि यदि किसी भी दुर्घटना में लापरवाही पाई जाएगी तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन (यूपीपीसीएल) के अध्यक्ष एम देवराज ने मॉनसून में विद्युत कर्मियों, खासकर आउटसोर्सिंग कर्मियों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं और सख्ती से इनका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। अध्यक्ष ने आउटसोर्स कर्मियों के साथ हो रही दुर्घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि डिस्कॉम द्वारा प्रत्येक वितरण क्षेत्र एवं मंडल स्तर पर शेड्यूल बनाकर आउटसोर्स कर्मियों के प्रशिक्षण का कार्य जल्द से जल्द आयोजित कराना सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक 33/11 केवी उपकेंद्रों पर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से तैनात आउटसोर्स कर्मियों के लिए सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था यथा विद्युत सुरक्षा उपकरण द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक, सुरक्षा उपकरण यथा हेलमेट, दस्ताने, प्लायर, सुरक्षा बेल्ट, अर्थ चेन, सेफ्टी-शू सुनिश्चित किया जाए ताकि लाइन के कार्यों के दौरान प्रत्येक गैंग के पास आवश्यक सुरक्षा उपकरण अवश्य ही मौजूद रहे।
निर्देशों के क्रम में यह भी कहा गया है कि वितरण क्षेत्र के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता का दायित्व होगा कि वो बिजली घरों पर सुरक्षा उपकरणों की जांच कर सुरक्षा उपकरण होने की सूचना रजिस्टर पर अंकित करवाएंगे, ताकि यह ज्ञात हो सके कि आउटसोर्स एजेंसी द्वारा सभी उपकरण अपने कर्मियों को उपलब्ध कराए गए हैं। संबंधित मुख्य अभियंता का दायित्व होगा कि वो इसकी सूचना अपने डिस्कॉम के माध्यम से कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध कराएंगे। यदि संबंधित एजेंसी द्वारा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो इसके लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता जिम्मेदार होंगे। आउटसोर्स कर्मी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें, यह संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज की ओर से यह भी चेतावनी दी गई है कि किसी भी विद्युत दुर्घटना में कोई लापरवाही पाई गई तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अध्यक्ष ने यह भी निर्देशित किया है कि जहां भी ऐसी दुघर्टनाएं हों वहां दुर्घटनाग्रस्त कार्मिक की पूरी देखभाल एवं इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्था कराई जाए तथा नियमानुसार अनुमन्य देय का भुगतान भी समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए।
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