नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी किए दिशा-निर्देश, अब सिख यात्री कृपाण के साथ करेंगे फ्लाइट में सफर
नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने सिख यात्रियों (Sikh Passengers) को विमान यात्रा पर बड़ी राहत दी है, और अब वह कृपाण (Kirpan) के साथ सफर कर सकेंगे. इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों में कृपाण के ब्लेड की लंबाई 15.24 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, साथ ही कृपाण की कुल लंबाई 22.86 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. मंत्रालय ने कहा है कि सिख यात्रियों को यह परमिशन केवल घरेलू टर्मिनलों से संचालित होने वाले भारतीय विमानों में यात्रा करने के लिए मिली है.
MoCA in a revised order removes the clause mentioned in its earlier order which stated that no employees at any domestic or international airport terminal be allowed to carry Kirpan on person. pic.twitter.com/aW7es9JMDd
— ANI (@ANI) March 14, 2022
Thanking @PMOIndia & @JM_Scindia Ji for swift action on changing the order order of @MoCA_GoI restricting Sikh Employees from carrying kirpan at airport during duty.
— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) March 14, 2022
The corrigendum removed objectionable restriction. Employees (& passengers) can carry Kripan at Indian airports pic.twitter.com/lfgCHQMrMW