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एयरपोर्ट में यात्रियों के लिए दिशानिर्देश, जारी हुई नई गाइडलाइन

jantaserishta.com
24 Dec 2021 3:24 PM GMT
एयरपोर्ट में यात्रियों के लिए दिशानिर्देश, जारी हुई नई गाइडलाइन
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देश में ओमिक्रोन वेरिएंट के बढ़तों मामलों के बीच राज्य सरकारें सतर्क हो गई हैं. कई राज्यों में नए कोरोना गाइडलाइंस जारी करते हुए नाइट कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं. वहीं विदेशों से आने वालों पर भी अब नजर रखी जा रही है. दरअसल महाराष्ट्र के मुंबई में अंतराष्ट्रीय यात्रियों के लिए बीएमसी ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसमें भी खासतौर पर दुबई से मुंबई आनेवाले यात्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.

ओमिक्रोन के प्रसार को रोकने के लिए BMC ने दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा है कि दुबई से मुंबई आने वाले हर यात्री के 7 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा. वहीं बीएमसी के इस दिशानोर्देश में एक चौंकाने वाली बात यह है कि दुबई से मुंबई आनेवाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर आने के बाद RTPCR टेस्ट अनिवार्य नहीं है.
फिलहाल BMC के जारी दिशा निर्देश में बताया गया है कि दुबई से मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अगर यात्री का घर, मुंबई से बाहर है तो उस व्यक्ति को मुंबई के बाहर उसके घर तक जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करने की अनुमती नहीं होगी. ऐसे यात्री को मुंबई से बाहर उसके घर तक निजी गाड़ी से पहुंचाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की रहेगी.
दिशानिर्देश के अनुसार किसी यात्री की दुबई से मुंबई और फिर आगे मुंबई से राज्य के अन्य जिले या अन्य राज्य की कनेक्टिंग फ्लाइट हो तो यह मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी की वो उस यात्री के अगले एयरपोर्ट पर इसकी सूचना दे की यह यात्री दुबई से आया है. वहीं दुबई से मुंबई आये हुए हर यात्री को शुरुआत के 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा.
दिशानिर्देश में कहा गया है कि 7 दिन होम क्वारंटीन के दौरान वह यात्री उसके बीएमसी वार्ड वॉर रूम के संर्पक में रहे. 7 वें दिन उस व्यक्ति की जिम्मेदारी रहेगी की वो अपनी RTPCR टेस्ट कराएं. रिपोर्ट पॉजिटिव रहेगी तो उस व्यक्ति को कोविड सेंटर में भर्ती कराया जायेगा और अगर रिपोर्ट नेगेटिव रहेगी तो उस व्यक्ति का7 दिन होम क्वारंटीन समय की अवधी खत्म हो जायेगी.
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