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ग्रीष्मा वेकरिया की हत्या का मामला, 69 दिन बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया

jantaserishta.com
22 April 2022 2:00 PM GMT
ग्रीष्मा वेकरिया की हत्या का मामला, 69 दिन बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया
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सूरत: शहर के पासोदरा में दिनदहाड़े हुई कॉलेज छात्रा ग्रीष्मा वेकरिया की हत्या के मामले में सेशन कोर्ट ने आरोपी फेनिल गोयाणी को गुरुवार को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने हत्या के 69 दिनों में ही सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुनाया है। सजा के ऐलान से पहले आज आखिरी सुनवाई हुई, जिसमें सरकारी वकील ने आरोपी के खिलाफ कैपिटल सजा की मांग की।

कोर्ट ने हत्या का वीडियो 35 बार देखा, चाकू रखने की बात भी साबित हुई
कोर्ट ने हत्या के वीडियो 35 बार देखे। इसमें फेनिल की जेब में चाकू रखने की बात साबित हुई। कोर्ट ने कहा कि निस्सहाय युवती पर मर्दानगी दिखाई गई और उसकी हत्या की गई। फेनिल और ग्रीष्मा के डिलीट किए हुए मैसेज भी चेक किए गए। कुल 3 दिन तक उनकी जांच हुई। कोर्ट के लिए वीडियो झकझोर देने वाला था। फिर भी न्याय के लिए इसे बार-बार देखा गया।
फेनिल ने ग्रीष्मा के चाचा और भाई पर भी चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था।
कोर्ट ने कहा- इसमें प्यार जैसा कुछ नहीं दिखा
ग्रीष्मा वेकरिया के हत्यारे फेनिल गोयाणी को दोषी ठहराते हुए कहा कि न्याय के लिए दर्दनाक वीडियो कोर्ट में 35 बार देखा गया। कहीं पर भी प्रेम का संबंध हो ऐसा नजर नहीं आया। सिर्फ साथ में तस्वीरें होने से प्रेम था ऐसा माना नहीं जा सकता। पूरे मामले में हत्या के समय बनाया वीडियो महत्वपूर्ण साबित हुआ। बचाव पक्ष की ओर से आरोपी को जख्मी प्रेमी साबित करने का प्रयास किया गया, लेकिन साथ में तस्वीरें होने से दोनों के बीच प्रेम संबंध था यह नहीं माना जा सकता। क्योंकि जिस तरह बेरहमी से हत्या की गई यह देखते हुए इस मामले में प्रेम जैसा बिलकुल नहीं लगता।
वहीं बचाव और अभियोजन पक्ष की अंतिम दलीलें पेश होने के साथ सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने 16 अप्रैल तक फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन उस दिन बचाव पक्ष के अधिवक्ता जमीर शेख के गैर हाजिर होने से कोर्ट ने फैसला 21 अप्रैल तक मुल्तवी रख लिया था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी फेनिल को हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया। हालांकि सजा सुनाने के लिए शुक्रवार का दिन तय किया है।
ग्रीष्मा की हत्या के बाद हाथ में चाकू मारने का नाटक किया था।
इलेक्ट्रॉनिक सबूत अहम साबित हुए, ग्रीष्मा उससे नहीं मिलना चाहती थी
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन सबूत नहीं। इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक सबूत अहम साबित हुए। वीडियो बार-बार देखा गया। आरोपी की मानसिकता बहुत ही क्रूर नजर आ रही थी। वहीं ग्रीष्मा और आरोपी के मोबाइल का डेटा की भी तीन दिन तक जांच की गई। डिलीट की गई चैट भी रिस्टोर कर चेक की गई। इसमें पता चला कि फेनिल ग्रीष्मा से मिलना चाहता था, लेकिन ग्रीष्मा उससे नहीं मिलना चाहती थी।
ग्रीष्मा के परिवार ने कहा- कोर्ट ने दोषी करार दिया, फांसी की सजा हो
कोर्ट की ओर से फेनिल को दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट में मौजूद ग्रीष्मा के पिता और चाची समेत पूरा परिवार रो पड़ा। ग्रीष्मा के पिता और चाची ने कहा कोर्ट ने दोषी तो करार दिया, लेकिन उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह के मामले समाज में बढ़ रहे हैं, ऐसे में फांसी की सजा इसलिए भी जरूरी है कि भविष्य में हमारी ग्रीष्मा जैसी और ग्रीष्मा के साथ ऐसा न हो।
आरोपी ने कृत्य सोच-समझकर किया, कैपिटल सजा की मांग करेंगे
मुख्य लोक अभियोजक नयन सुखड़वाला ने बताया कि किसी हत्या मामले में सबसे तेज सुनवाई की सूरत के इतिहास की यह पहली घटना है। आरोपी का कृत्य सोचा-समझा था। सरकार पक्ष की ओर से कैपिटल सजा की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
कॉलेज से लौटते समय पकड़ा था
कामरेज के पासोदरा निवासी कॉलेज छात्रा ग्रीष्मा वेकरिया 12 फरवरी को जब कॉलेज से लौट रही थी, तभी एक तरफा प्रेम में पागल फेनिल गोयाणी ने उसका पीछा किया। ग्रीष्मा जब अपने घर के पास पहुंची तो फेनिल ने उसे पकड़ लिया और गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी। वहीं ग्रीष्मा के चाचा और भाई पर भी चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था।
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