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प्रदूषण प्रमाणपत्र बनाने में हिमाचल में लगेगा Green Tax

Apurva Srivastav
5 Jun 2023 6:20 PM GMT
प्रदूषण प्रमाणपत्र बनाने में हिमाचल में लगेगा Green Tax
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हिमाचल प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र बनाने पर अब ग्रीन टैक्स लगेगा। सभी गाड़ियों के लिए प्रदूषण के नियंत्रित होने का प्रमाणपत्र बनाने की फीस लगभग दोगुना बढ़ा दी गई है। सुक्खू सरकार ने आमदनी बढ़ाने का एक और तरीका खोज निकाला है। वर्ष 1999 के बाद पहली बार यह फीस बढ़ाई गई है। प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी चालित दोपहिया वाहन से 100 रुपये फीस ली जाएगी। इसमें 20 रुपये ग्रीन टैक्स होगा। इसी तरह से इसी श्रेणी के तिपहिया वाहन से यह 120 रुपये लेंगे। इसमें भी 20 रुपये हरित कर होगा। पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी चालित चार पहिया यानों के लिए यह फीस 130 रुपये होगी। इसमें 30 रुपये हरित कर होगा। इसी तरह से डीजल चालित वाहनों के लिए यह फीस 150 रुपये होगी। इसमें 40 रुपये हरित कर होगा।
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