वायु प्रदूषण में वृद्धि के मद्देनजर, केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण III के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दिया, जिसमें गैर-जरूरी निर्माण और विध्वंस कार्य पर प्रतिबंध भी शामिल है।
दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक शुक्रवार को 399 पर रहा, जो गंभीर श्रेणी से सिर्फ दो पायदान नीचे है।जीआरएपी पर उप-समिति ने एक समीक्षा बैठक में कहा कि एक्यूआई के शांत हवाओं और स्थिर वायुमंडलीय स्थितियों के कारण गंभीर श्रेणी में आने की संभावना है।
इसने दिल्ली-एनसीआर में अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से प्रदूषण विरोधी योजना के चरण III के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दिया।यदि AQI के गंभीर श्रेणी में पहुंचने का अनुमान है, तो GRAP के अनुसार, स्टेज III के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कम से कम तीन दिन पहले शुरू की जानी चाहिए। चरण III के तहत प्रतिबंधों में दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में गैर-आवश्यक निर्माण और विध्वंस, स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों को बंद करना शामिल है।