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तमिलनाडु में कचरा एकत्र करने वाले सभी वाहनों में जीपीएस अनिवार्य

Shantanu Roy
6 Jan 2023 1:05 PM GMT
तमिलनाडु में कचरा एकत्र करने वाले सभी वाहनों में जीपीएस अनिवार्य
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चेन्नई(आईएएनएस)| तमिलनाडु सरकार ने कचरा या सीवेज जमा करने वाले सभी वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया है। तमिलनाडु में कचरा उठाने वाली गाड़ियों में जीपीएस लगाना अनिवार्य हो गया है ताकि वाहनों की पहचान की जा सके और ठीक से ट्रैक किया जा सके। यह तमिलनाडु सरकार के तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकायों और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया सेप्टेज मैनेजमेंट (विनियमन) नियम 2022 का हिस्सा है जो 1 जनवरी से लागू हो गया है। नए नियमों के आधार पर कूड़ा-करकट और सीवरेज का परिवहन करने वाले ट्रकों और अन्य वाहनों को दो साल की अवधि के लिए लाइसेंस दिया जाएगा।
दो साल के लिए लाइसेंस फीस 2,000 रुपये है। वाहन मालिकों को 6000 लीटर तक कचरा और सीवेज के निपटान के लिए सुविधा केंद्रों के उपयोग के लिए 200 रुपये और 6000 लीटर से ऊपर के कचरे के निपटान के लिए सुविधाओं का उपयोग करने के लिए 300 रुपये का भुगतान होगा। 2011 की जनगणना के आधार पर, तमिलनाडु की 50 प्रतिशत आबादी शहरी इलाकों में रहती है और राज्य ने अवैध सीवरेज निर्वहन और जल निकायों को रोकने के लिए अपशिष्ट निपटान के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
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