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टैक्स चोरी के खिलाफ सरकार की अनोखी मुहीम, कालाधन बताइए और ले जाए 5 करोड़ तक का इनाम

Admin2
13 Jan 2021 5:42 PM GMT
टैक्स चोरी के खिलाफ सरकार की अनोखी मुहीम, कालाधन बताइए और ले जाए 5 करोड़ तक का इनाम
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फाइल फोटो 

कालेधन के खिलाफ आप सूचना देकर 5 करोड़ रुपये तक इनाम पा सकते हैं. कालेधन और टैक्स चोरी के खिलाफ सरकार ने एक मुहिम शुरू की है. आयकर विभाग ने भरोसा दिया है कि ब्लैक मनी की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा.

आयकर विभाग के मुताबिक कोई भी व्यक्ति ब्लैक मनी से जुड़ी जानकारी दे सकता है. इसके लिए आयकर विभाग ने ऑनलाइन सुविधा शुरू की है. केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर एक ऑटोमेटेड ई-पोर्टल लॉन्‍च किया है.
इस ई-पोर्टल पर जाकर कोई भी व्‍यक्ति टैक्स चोरी या विदेश में अघोषित संपत्ति के साथ ही बेनामी संपत्ति से जुड़ी शिकायत ऑनलाइन कर सकता है. केंद्र सरकार ने कहा कि इस ई-पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों पर विभाग तत्‍काल कार्रवाई करेगा.
दरअसल, वित्‍त मंत्रालय ने कहा कि कर चोरी को रोकने और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में ये कदम उठाया गया है. इसके तहत आप किसी भी व्यक्ति, कंपनी, देश या विदेशों में अवैध संपत्ति, बेनामी संपत्ति के बारे में ऑनलाइन शिकायत कर इनाम पा सकते हैं.
सीबीडीटी ने बताया कि उसके ई-फाइलिंग पोर्टल पर 12 जनवरी 'टैक्स चोरी अथवा बेनामी संपत्ति होल्डिंग की जानकारी देने संबंधी' लिंक को एक्टिव कर दिया गया है. इसके लिए लोगों को https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाकर File complaint of tax evasion/undisclosed foreign asset/ benami property में किसी एक पर क्लिक कर शिकायत दर्ज करानी होगी.
शिकायतकर्ता को नहीं देना होगा पैन-आधार नंबर
शिकायतकर्ता की डिटेल्स को गोपनीय रखने के मकसद से उसे अपना पैन या आधार नंबर भी नहीं देना होगा. केवल शिकायतकर्ता को अपना मोबाइल नंबर देना होगा. क्योंकि शिकायत दर्ज करने के दौरान आयकर विभाग की ओर से एक OTP भेजा जाएगा. बिना ओटीपी को डाले कोई भी शिकायत पोर्टल पर दर्ज नहीं की जाएगी.
मोबाइल या ई-मेल पर मिले ओटीपी की मदद से वैरीफिकेशन के बाद आयकर कानून 1961 के उल्लंघन, अघोषित संपत्ति कानून और बेनामी लेन-देन बचाव कानून के तहत तीन अलग-अलग फॉर्म में शिकायत दर्ज की जा सकती है. तीनों फॉर्म को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है.
शिकायत दर्ज होने के बाद आयकर विभाग शिकायतकर्ता को एक यूनिक नंबर अलॉट करेगा. शिकायतकर्ता विभाग की वेबसाइट पर अपनी शिकायत का स्‍टेटस ऑनलाइन ही चेक कर सकता है.
वर्तमान में लागू योजना के मुताबिक बेनामी संपत्ति के मामले में 1 करोड़ रुपये और विदेशों में कालाधन रखने सहित अन्य टैक्स चोरी के मामले में कुछ शर्तों के साथ 5 करोड़ रुपये तक का इनाम दिए जाने का प्रावधान है. इस नई सुविधा में कोई भी व्यक्ति मुखबिर भी बन सकता है और वह इनाम पाने का भी हकदार होगा.
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