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सूरत। राज्य में आवारा मवेशियों के त्रास के कारण कई लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। 11 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद में खराब सड़कों और आवारा मवेशियों के मुद्दे पर सरकार और अहमदाबाद नगर निगम को फटकार लगाई थी। इसके बाद अहमदाबाद नगर निगम की ओर से मवेशी नियंत्रण नीति को संशोधन के साथ मंजूरी दे दी गई है। अब राज्य सरकार ने आवारा मवेशियों को लेकर नगर पालिका और नगर पालिका क्षेत्र के लिए गाइडलाइन की घोषणा की है। इन क्षेत्रों में आवारा मवेशियों का पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पंजीकरण वाले मवेशियों को जब्त कर लिया जाएगा।
राज्य सरकार ने नगर पालिका और नगर पालिका क्षेत्र के लिए आवारा मवेशियों को लेकर गाइडलाइन जारी कर मवेशी मालिकों के खिलाफ सख्त निर्णय लिया है। जिसमें राज्य के प्रत्येक महानगर पालिका और नगर पालिका क्षेत्र में मवेशियों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा महानगर पालिका और नगर निगम को जानवरों की टैगिंग करनी होगी। अनुमति के लिए एक तय चार्ज देना होगा। साथ ही सार्वजनिक सड़कों पर घास बेचने और मवेशियों को घास खिलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यदि अपंजीकृत मवेशी सड़क पर घूमते पकड़े गये तो मवेशी को जब्त कर लिया जायेगा। प्रदेश में आवारा मवेशियों के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने गुरुवार को महानगर क्षेत्र के साथ-साथ नगर निगम सीमा क्षेत्र में भी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। दिशानिर्देशों में मवेशी मालिकों को उनके द्वारा रखे जा रहे मवेशियों की संख्या के बारे में जानकारी देने और पंजीकरण और टैगिंग को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है। साथ ही सार्वजनिक सड़कों पर घास बेचने और खिलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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Shantanu Roy
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