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सरकार का बड़ा फैसला, प्रदूषण फैलाने वाली कंस्‍ट्रक्‍शन साइट पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना

Nilmani Pal
6 Oct 2021 4:21 PM GMT
सरकार का बड़ा फैसला, प्रदूषण फैलाने वाली कंस्‍ट्रक्‍शन साइट पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना
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नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मंगलवार को एडवांस ग्रीन वार रूम (Advanced Green War Room) और ग्रीन दिल्ली ऐप (Green Delhi App) को लॉन्च किया. साथ ही प्रदूषण पर न‍ियंत्रण करने के ल‍िए 150 हॉटस्पॉट भी चिन्हित किए. अब सरकार ने इस द‍िशा और तेजी से कदम उठाते हुए दिल्ली में 7 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक एंटी डस्ट अभियान चलाने का फैसला क‍िया है.

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर कल से निर्माण संबंधी 14 नियमों को लागू करना जरूरी है. इसके संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी किया जा चुका है. एंटी डस्ट अभियान के तहत 31 टीमों का गठन किया गया है जिसमें डीपीसीसी की 17 और ग्रीन मार्शल की 14 टीमें शामिल हैं. उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियम उल्लंघन होने पर एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक 10 हजार से 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा. सीएंडडी वेस्ट के सेल्फ ऑडिट और प्रबंधन के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि सरकारी निर्माण एजेंसियों के साथ 14 सितंबर को और निजी निर्माण एजेंसियां के साथ 17 सितंबर को बैठक की थी. उस बैठक के अंदर किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या-क्या तैयारी करनी है, उसके 14 सूत्रीय एजेंडे पर विचार विमर्श किया गया. उसके बाद भी 21-22 सितंबर को सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है कि निर्माण साइटों पर इन 14 नियमों को लागू करना जरूरी है. इसके बाद 2 अक्टूबर को सभी को रिमाइंडर भेजा गया है. अब केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है कि टीमें एंटी डस्ट अभियान के तहत जमीन पर जाएंगी और निगरानी करेंगी।


कंस्ट्रक्शन साइटों पर निर्माण के तय किए गए ये नियम

1. सभी निर्माण साइटों पर निर्माण स्थल के चारों तरफ टीन की ऊंची दीवार खड़ी करना जरूरी है.

2. बीस हजार वर्ग मीटर से अगर ऊपर का कार्य है तो उसके निर्माण और ध्वस्तीकरण में एंटी स्मॉग गन लगाना जरूरी है.

3. निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य के लिए त्रिपाल या नेट से ढकना जरूरी है.

4. निर्माण स्थल पर निर्माण सामग्री को लाने ले जाने वाले वाहनों की सफाई करना जरूरी है.

5. निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों को पूरी तरह से ढकना जरूरी है.

6. निर्माण सामग्री और ध्वस्तीकरण का मलबा चिन्हित जगह पर ही डालना जरूरी है, सड़क के किनारे उसके भंडारण पर प्रतिबंध है.

7. किसी भी प्रकार की निर्माण सामग्री, अपशिष्ट, मिट्टी-बालू को बिना ढके नहीं रखना है.

8. निर्माण कार्य में पत्थर की कटिंग का काम वह खुले में नहीं होनी चाहिए.

9. निर्माण स्थल पर धूल से बचाव के लिए लगातार पानी का छिड़काव करना चाहिए.

10. बीस हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र के निर्माण और ध्वस्तीकरण के लिए सड़क पक्की होनी चाहिए.

11. निर्माण का ध्वस्तीकरण और उत्पन्न अपशिष्ट का चिन्हित साइट पर निस्तारण किया जाए और उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए.

12. निर्माण स्थल पर लोडिंग-अनलोडिंग, कितने कर्मचारी काम करते हैं उनको डस्ट मास्क देना पड़ेगा.

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