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अस्पताल मरीजों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेंगे।
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कर 15 अगस्त से राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने की बात कही है। अस्पताल मरीजों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने 3 अगस्त को इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त किया जाएगा और इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
स्वास्थ्य के अधिकार (अनुच्छेद 21) के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ग्रामीण अस्पतालों, महिला अस्पतालों, जिला सामान्य अस्पतालों, उपजिला अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों और कैंसर अस्पतालों में इलाज मुफ्त होगा। सावंत ने कहा था कि मुफ्त इलाज का यह फैसला कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया। आदेश के मुताबिक, नासिक और अमरावती में कैंसर अस्पताल भी मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे।
ये मुफ्त सुविधाएं राज्य सरकार के अधीन संचालित कुल 2,418 अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। यह योजना 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को इन चिकित्सा सुविधाओं में मुफ्त उपचार का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी।
आपको यह भी बता दें कि यह योजना चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत किसी भी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज पर लागू नहीं होती है।
2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान महाराष्ट्र ने राज्य के लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की थी। ऐसा करने पर महाराष्ट्र मुफ्त बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया। सभी नागरिकों को राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (एमजेपीजेएवाई) के तहत संरक्षित किया जाएगा। योजना के लिए आवेदन करने के लिए नागरिकों के पास अपना राशन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
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