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मेयोनेज बिक्री पर सरकार ने लगाई रोक

Nilmani Pal
31 Oct 2024 1:51 AM GMT
मेयोनेज बिक्री पर सरकार ने लगाई रोक
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कुछ दिन पहले एक की हुई थी मौत

तेलंगाना. तेलंगाना सरकार ने बुधवार को कच्चे अंडों से बने मेयोनेज पर खाद्य सुरक्षा चिंताओं की वजह से एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. हैदराबाद में मोमोज खाने से एक महिला की मौत और 15 अन्य के बीमार पड़ जाने के मामले के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है.

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, राज्य में हाल के समय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कच्चे अंडे से बने मेयोनेज खाने से समस्या आई है. बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल सैंडविच, मोमोज, शवरमा और अल फहम चिकन वगैरह में किया जाता है. तेलंगाना फूड सेफ्टी कमिश्नर ने एक बयान में कहा, "पिछले कुछ महीने के ऑब्जर्वेशन और मिली शिकायतों से पता चला है कि, कच्चे अंडे से बने मेयोनेज के सेवन से फूड पॉइजनिंग की समस्या हो रही है." यह प्रतिबंध बुधवार से प्रभावी हो गया है.

कमिश्नर ने खाद्य सुरक्षा और अथॉरिटीज को सचेत करते हुए कहा, "ऐसे मामले जहां लगे कि खाद्य पदार्थ लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं," तो उन्होंने "कच्चे अंडे के इस्तेमाल से बनने वाले मेयोनेज के प्रोडक्शन, स्टोरेज और इनकी बिक्री पर 30 अक्टूबर 2024 से एक साल के लिए प्रतिबंध रहेगा." सरकार के आदेश में यह भी कहा गया कि जब भी कोई उचित कारण होगा, जनता को खाद्य उत्पादों से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से सतर्क किया जाएगा.

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