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सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन...जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Admin2
30 Nov 2020 4:21 PM GMT
सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन...जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
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भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने सोमवार को कोरोना के मद्देनजर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक, बड़े सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कार्य 31 दिसंबर तक प्रतिबंधित रहेंगे। राज्य सरकार के मुताबिक, स्कूल और शिक्षा विभाग कक्षा नौ वीं से 12वीं के संबंध में अपने नियंत्रण के तहत स्कूलों को फिर से खोलने की तारीख के संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। सभी शैक्षणिक, तकनीकी, कौशल विकास संस्थान (मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर) के साथ-साथ सभी आंगनवाड़ी केंद्र 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के कई जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप बढ़ता जा रहा है

दिसंबर महीने के लिए ओडिशा सरकार ने सोमवार को नया दिशा निर्देश जारी किया है। सरकार ने शादी विवाह कार्यक्रम के लिए अब 100 की जगह 200 लोगों के एकत्र होने की अनुमति दे दी है। केवल इतना ही नहीं कोरोना के कारण पहले से चल रहे प्रतिबंध में भी कई तरह की ढिलाही दी है। हालांकि कैंटोनमेंट जोन में लॉकडाउन नियम को जारी रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा पर सरकार ने अभी भी प्रतिबंध जारी रखा है। बड़े स्तर पर धार्मिक, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम व राजनीतिक कार्यक्रम करने की सरकार ने अभी भी अनुमति नहीं दी है। बिजिनेस टू बिजिनेस प्रदर्शनी को सशर्त अनुमति सरकार ने दी है। हालांकि बिजिनेस टू कस्टमर प्रदर्शनी को अनुमति नहीं दी गई है। भुवनेश्वर में प्रसिद्ध तोषाली मेले के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा शिशिर सरस मेले को भी अनुमति सरकार ने नहीं दी है।

विवाह उत्सव के लिए 200 व अंतिम संस्कार के लिए 50 लोगों को एकत्र होने की अनुमति है। इससे पहले विवाह के लिए 100 लोगों को एकत्र होने की अनुमति थी। एक दिसंबर से सभी मेडिकल कालेजों को खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है। वहीं, स्कूल खोलने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग को निर्णय लेने की सलाह सरकार ने दी है। परिस्थिति को देखते हुए स्कूल खोलने को कहा गया है, वहीं मंदिर, मठ खोलने के लिए निर्णय लेने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन पर सरकार ने छोड़ दिया है।




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