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सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस...सिनेमा हॉल, होटल और मॉल्स में लागू होंगे नियम

Admin2
15 March 2021 4:50 PM GMT
सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस...सिनेमा हॉल, होटल और मॉल्स में लागू होंगे  नियम
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महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों ने राज्य सरकार को मुश्किल में डाल दिया है. नागपुर जैसे बड़े शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है. अब सरकार ने राज्य में कोविड-19 के बढ़ते केस को रोकने के लिए कई पाबंदियों की घोषणा कर दी है. गुजरात में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण अहमदाबाद में कई पाबंदियों की घोषणा कर दी गई है. महाराष्ट्र सरकार ने एक नया गाइडलाइंस जारी करते हुए कई तरह की पाबंदियों की घोषणा कर दी है. गाइडलाइंस के अनुसार, सभी मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां और होटल अब केवल 50 फीसदी क्षमता तक ही लोगों की अनुमति होगी. महाराष्ट्र के सभी मॉल्स में लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने के लिए पर्याप्त क्षमता में लोगों को तैनात करने होंगे.

बिना मास्क के एंट्री नहीं

गाइडलाइंस में साफ-साफ बताया गया है कि सभी सिनेमा हॉल्स (सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स) आधी क्षमता के साथ चलेंगे. जान लीजिए क्या-क्या है गाइडलाइंस

-बिना मास्क के किसी की एंट्री नहीं होगी.

-तापमान मापने का डिवाइस (थर्मल स्कैनर) रखना होगा, बुखार वाले किसी शख्स की एंट्री प्रतिबंधित.

-अलग-अलग जगहों पर सैनिटाइजर रखने की व्यवस्था करनी होगी.

-इन जगहों पर सोशल डिस्टेसिंग और मास्क चेक करने के लिए पर्याप्त संख्या में लोगों की तैनाती करनी होगी.

अगर सिनेमाहॉल्स, मॉल्स, होटल और रेस्तरां सरकार के आदेश का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी रहने तक बंद कर दिया जाएगा. सरकार के आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 15,051 कोरोना के नए केस सामने आए हैं. 10,671 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिली है. पिछले 24 घंटे में 48 लोगों की मौत इस जानलेवा बीमारी के कारण हुई है. महाराष्ट्र के नागपुर, अकोला में कोरोना के कारण कई पाबंदियां लागू हैं.


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