दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार के तहत आने वाले मेडिकल कॉलेज को दोबारा खोलने का फैसला लिया गया है. सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में आदेश जारी किया है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा. आदेश के तहत मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs का पालन करना अनिवार्य होगा. राजधआनी में अब धीरे-धीरे कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, जिसके बाद मेडिकल कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया गया है.
दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक पहले चरण में MBBS और BDS के फर्स्ट ईयर (First Year) के बैच को इस तरह से बुलाने की अनुमति दी गई है, जिससे एक समय में ज्यादा भीड़ इकट्ठी न हो. नए आदेश के मुताबिक कॉलेज दोबारा खुलने की तारीख से डेढ़ से 2 महीने के भीतर पढ़ाई और प्रैक्टिकल पूरे कराने होंगे. इसके बाद ही फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स (Final Year Students) को कॉलेज जॉइन करने की अनुमति दी जायेगी.
फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरी करने पर ही एग्जाम के देने के लिए योग्य माने जाएंगे. फाइनल ईयर एग्जाम पास करने के बाद वो बतौर इंटर्न जॉइन कर सकते हैं. इसके बाद सेकेंड ईयर के MBBS और BDS छात्रों को कॉलेज दोबारा जॉइन कराने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन के बाद भारत सरकार, दिल्ली सरकार द्वारा जारी सभी SOPs, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज री-ओपनिंग से संबंधित UGC की सभी गाइडलाइंस का पालन कराना अनिवार्य होगा. कोरोना के कम होते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजो को फिर से खोलने का फैसला लिया है, लेकिन इस दौरान नियमों में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी.