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चना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एफएम रेडियो चैनलों को अश्लील एवं आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित नहीं करने का निर्देश देते हुए कहा कि नियमों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की सामग्री को प्रसारित करना 'ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट' (जीओपीए) का घोर उल्लंघन है. मंत्रालय ने हाल ही में जारी किए एक परामर्श में कहा, '' सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पाया है कि कई एफएम रेडियो चैनल पर अकसर अश्लील एवं आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की जाती है.| कई प्रस्तोता (रेडियो जॉकी) द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अशोभनीय, दोहरे अर्थ वाली और आपत्तिजनक होती है. वे अकसर मानहानिकारक और अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, जो सही नहीं लगती.''
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