सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर 31 मार्च के पहले कर ले ये काम, नहीं तो...

मध्य प्रदेश में हर सरकारी-प्राइवेट डॉक्टर को जल्द ही एमपी मेडिकल काउंसिल (MP MEDICAL COUNCIL) में री-वेरिफिकेशन कराना जरूरी है. 31 मार्च तक ऑनलाइन री-वेरिफिकेशन की डेडलाइन है. इस तारीख तक री-वेरिफिकेशन न कराने वाले डॉक्टरों की प्रैक्टिस खतरे में पड़ सकती है. ऐसे में प्रदेश के प्रत्येक डॉक्टर को एमपी ऑनलाइन के जरिए एमपी मेडिकल काउंसिल में री- वेरिफिकेशन का आवेदन करना जरूरी होगा.
• ऐसे चिकित्सक जो मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल से प्रोविजनल पंजीकृत है और जिन्हें अन्य राज्य की स्टेट मेडिकल काउंसिल में पंजीयन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है वे मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल से सम्पर्क करें. प्रोविजनल पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं है.
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