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अब शराब, भांग और बीयर की दुकानों पर नहीं लिखा जाएगा सरकारी और ठेका शब्द, सुर्खियों में आदेश

jantaserishta.com
28 Jan 2021 6:29 AM GMT
अब शराब, भांग और बीयर की दुकानों पर नहीं लिखा जाएगा सरकारी और ठेका शब्द, सुर्खियों में आदेश
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‘ठेके’ का ठिकाना खत्म.

UP में अब सड़क किनारे या हाइवे पर कहीं भी 'सरकारी' और 'ठेका' शब्द लिखा दिखाई नहीं देगा. शराब, बीयर या भांग की दुकनों पर इन शब्दों के स्तेमाल करने पर पाबंदी होगी.

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शराब और बीयर की दुकानों पर लगने वाले बोर्ड में 'सरकारी' और 'ठेका' जैसे शब्द लिखने पर पाबंदी लगा दी है. अब इसके स्थान पर दुकानदार बीयर शॉप, भांग की दुकान और शराब की दुकान जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकेंगे.
'ठेके' का ठिकाना खत्म
अभी तक यूपी में सरकारी शराब का ठेका,सरकारी भांग ठेका या सरकारी बीयर की दुकान जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था. इस आदेश के बाद अब 'ठेका' शब्द का ठिकाना खत्म हो जाएगा.
जानकारी के मुताबिक,आबकारी विभाग ने सरकार की तरफ से जारी आदेशों के बाद यह कदम उठाया है.
घर में रखनी है शराब, तो लेना होगा लाइसेंस
अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और घर में बार की व्यवस्था करने का शौक है, तो आपको सरकार से लाइसेंस लेना होगा. नई आबकारी नीति के अनुसार घर में 6 लीटर से ज्यादा शराब या बीयर रखने पर जिला कलेक्ट्रेट से लाइसेंस लेना जरूरी होगा. इसकी सिक्योरिटी फीस 51,000 रुपये तय की गई है. यह लाइसेंस एक साल के लिए वैलिड होगा और आपको हर साल इसे रिन्यू कराना होगा. जानकारी के मुताबिक, लाइसेंस रिन्यू कराने की फीस 12,000 रुपये तय की गई है. मतलब, हर साल आपको 12,000 हजार रुपये दे कर लाइसेंस रिन्यू कराना होगा.



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