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गोल्ड स्मगलिंग केस: रान्या राव पर फिर कसा शिकंजा, कस्टम्स ने चारों आरोपियों पर लगाया करोड़ों का जुर्माना
jantaserishta.com
2 Oct 2026 2:48 PM IST

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मुंबई: कन्नड़ एक्ट्रेस हर्षवर्धिनी रान्या राव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। कथित गोल्ड स्मगलिंग केस में अब कस्टम्स विभाग ने रान्या राव और तीन अन्य आरोपियों पर करोड़ों रुपए की पेनल्टी लगाई है। 30 सितंबर को जारी किए गए कस्टम्स के 399 पन्नों के आदेश में रान्या राव, तरुण कोंडुरु राजू, साहिल जैन और भरत कुमार जैन की भूमिका का विस्तार से जिक्र किया गया है।
ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, रान्या राव पर करीब 89 करोड़ रुपए, तरुण कोंडुरु राजू पर 49.51 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। वहीं, साहिल जैन और भरत कुमार जैन, दोनों पर भी 53.06 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। इन आंकड़ों के हिसाब से चारों पर पेनल्टी तकरीबन 270 करोड़ रुपए की है।
जांच एजेंसियों के मुताबिक, मार्च 2024 से फरवरी 2025 के बीच दुबई से भारत में करीब 113 किलो सोना लाया गया था। इस पूरे नेटवर्क में रान्या राव के अलावा तरुण कोंडुरु राजू, साहिल जैन और भरत कुमार जैन की भूमिका होने के आरोप हैं।
इस मामले की सबसे बड़ी कार्रवाई 3 मार्च 2025 को हुई थी। उस दिन दुबई से बेंगलुरु पहुंचीं रान्या राव को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डीआरआई ने रोका। उनके पास से 14.213 किलो विदेशी मूल का सोना बरामद हुआ था, जिसकी कीमत करीब 12.56 करोड़ रुपए बताई गई।
आरोप है कि सोने को शरीर के अलग-अलग हिस्सों, कपड़ों और जूतों में छिपाकर लाया गया था। बाद में उनके घर की तलाशी में करीब 2.67 करोड़ रुपए की नकदी और करीब 2.06 करोड़ रुपए की सोने की ज्वेलरी बरामद हुई।
जांच में आरोप लगाया गया कि तरुण कोंडुरु राजू दुबई की तरफ से सोने से जुड़े दस्तावेज और डिलीवरी संभालता था। वहीं, साहिल जैन और भरत कुमार जैन पर भारत में सोने को बेचने और पैसों के लेनदेन में मदद करने के आरोप लगाए गए। कस्टम्स के मुताबिक, भारत में सोने की बिक्री से मिलने वाले पैसों का एक हिस्सा कैश में और दूसरा हिस्सा हवाला के जरिए विदेश में सेटल किया जाता था।
इस पूरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी जांच कर चुका है। ईडी ने अपनी जांच में मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच कुल 127.287 किलो सोना भारत में कथित तौर पर तस्करी के जरिए लाने का दावा किया था, जिसकी कीमत करीब 102.55 करोड़ रुपए बताई गई।
एजेंसी के मुताबिक, इस सोने को भारत में बेचकर मिले पैसों को कैश और हवाला के जरिए इधर-उधर किया गया। ईडी ने फरवरी 2026 में रान्या राव, तरुण कोंडुरु और साहिल सकरिया जैन के खिलाफ पीएमएलए के तहत अभियोजन शिकायत भी दाखिल की थी।
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