प्राइवेट वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लड़की से कई बार किया बलात्कार
मुंबई: साकीनाका पुलिस ने उस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिसने 22 वर्षीय लड़की का आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बनाया और बदले में उसके साथ कई बार बलात्कार किया। लड़की द्वारा आरोपी की मांगें ठुकराने के बाद आरोपी ने फुटेज वाले मेमोरी कार्ड और व्हाट्सएप बातचीत के प्रिंटआउट को पीड़िता की सोसायटी में …
मुंबई: साकीनाका पुलिस ने उस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिसने 22 वर्षीय लड़की का आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बनाया और बदले में उसके साथ कई बार बलात्कार किया। लड़की द्वारा आरोपी की मांगें ठुकराने के बाद आरोपी ने फुटेज वाले मेमोरी कार्ड और व्हाट्सएप बातचीत के प्रिंटआउट को पीड़िता की सोसायटी में हर घर के सामने रख दिया।
आरोपी की पहचान गुरवैया बुसिरासी (41) के रूप में हुई है। पुलिस शिकायत के मुताबिक, 22 साल की लड़की नवी मुंबई की रहने वाली है। वह आरोपी को पहले से जानती है। दोनों का रिश्ता 2019 में हुआ था। उस वक्त वे एक-दूसरे से मिलते थे। आरोपी पीड़िता को फरवरी 2019 में एक लॉज में ले गया, उसके साथ जबरदस्ती की और उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपी ने फुटेज वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। वह कई बार पीड़िता को धमकी भी दे रहा था. मना करने पर आरोपी ने लिफाफे उसकी सोसायटी के सभी घरों के दरवाजे के सामने रख दिए। इसमें एक मेमोरी कार्ड था जिसमें लड़की की निजी फुटेज और व्हाट्सएप चैट के प्रिंटआउट थे। उसने उस लिफाफे में लड़की के बारे में अश्लील बातें लिखकर उसे बदनाम भी किया।
इस घटना के बाद शिकायतकर्ता युवती मानसिक दबाव में थी, बदनामी के कारण वह डरी हुई थी और उसने तुरंत मामले की शिकायत पुलिस को नहीं दी. लेकिन जब आरोपी ने उसे परेशान करना जारी रखा तो आखिरकार वह रविवार को पुलिस के पास गई और शिकायत दर्ज कराई।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता और आरोपी एक डॉक्टर के क्लिनिक में काम करते थे जहां दोनों की जान-पहचान हुई. एक दिन जब क्लिनिक में कोई नहीं था तो आरोपी पीड़िता को खाना खिलाने ले गया. इसके बाद आराम के नाम पर वह उसे एक होटल के कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस दौरान आरोपी ने उसका वीडियो बना लिया और इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया.पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376(2)(एन), 384, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया है. चूंकि यह घटना पहली बार साकीनाका में हुई थी, इसलिए साकीनाका पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.