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सजा-ए-मौत: बच्ची से रेप के बाद हत्या, आरोपी को फांसी की सजा, मां को भी झटका

jantaserishta.com
23 March 2024 4:59 AM GMT
सजा-ए-मौत: बच्ची से रेप के बाद हत्या, आरोपी को फांसी की सजा, मां को भी झटका
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अदालत ने कहा कि मामला "दुर्लभतम श्रेणी" में आता है और दोषी इस जघन्य अपराध के लिए किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है.
पुणे: महाराष्ट्र के पुणे में एक मासूम बच्ची से रेप के मामले में स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. पुणे की विशेष अदालत ने शुक्रवार को 28 साल के आरोपी के खिलाफ सजा का ऐलान किया है. साल 2022 में सात साल की एक बच्ची से रेप और हत्या की ये वारदात हुई थी.
मामले की सुनवाई करने वाले विशेष POCSO कोर्ट के एडिशनल जज बीपी क्षीरसागर ने मामले में सबूत नष्ट करने के लिए दोषी की 48 साल की मां को भी सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
मौत की सज़ा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि मामला "दुर्लभतम श्रेणी" में आता है और दोषी इस जघन्य अपराध के लिए किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है. 2 अगस्त, 2022 को पुणे जिले की मावल तहसील के एक गांव में नाबालिग बच्ची का उसके घर के आंगन से अपहरण कर लिया गया था. पुलिस के अनुसार, अगले दिन रेप के बाद उसका शव पाया गया था. बच्ची के गले पर चोटों के निशान मिले थे.
जांच के दौरान तेजस दलवी का नाम सामने आया था. अधिकारी ने बताया कि आगे की जांच से पता चला कि उसने लड़की का अपहरण कर लिया था और उसे अपने घर ले गया था, वहां उसने पहले बच्ची के साथ रेप किया और फिर उसके बाद उसका गला काटकर हत्या कर दी.
पुलिस ने कहा कि इसके बाद उस व्यक्ति ने लड़की के शव को अपने घर के पीछे एक पेड़ के नीचे गड्ढे में फेंक दिया और आरोपी की मां ने अपराध के सबूत नष्ट करने में बेटे की मदद की.
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर आईपीसी और POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. जज क्षीरसागर ने मां-बेटे को अलग-अलग आरोपों में दोषी ठहराया. कोर्ट ने दलवी को मौत की सजा सुनाई, लेकिन उसकी मां को सात साल की सज़ा सुनाई गई है.
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