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सुलतानपुर। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में चार साल पूर्व 17 साल की किशोरी के अपहरण व दुराचार करने के ठहराये गये दो दोषियों को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने शनिवार को जेल से तलब कर सजा सुनाई। विशेष कोर्ट पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने अपहरण व दुराचार के दोषी पारस मौर्य को 10 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पारस मौर्य पर 30 हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया। वहीं अपहरण व दुष्प्रेरण के दोषी सहआरोपी रामजीत को कोर्ट ने 10 साल 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
एडीजीसी सीएल द्विवेदी के मुताबिक आरोपियों ने 22 दिसंबर 2020 को किशोरी का अपहरण कर घटना को अंजाम दिया था। किशोरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में किशोरी के परिजनों ने दर्ज कराई। पुलिस की तफ्तीश में किशोरी को पुलिस ने बरामद कर अपहरण व दुराचार के आरोप में चार्जशीट अदालत में दाखिल की। दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की तरफ मुकदमें में पेश किए गये गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोनों दोषियों को शनिवार को जेल से तलब कर सजा सुनाई। अदालत ने अर्थदंड की आधी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
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Harrison
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