गैंगस्टर मुनीर को 10 साल जेल की सजा, लगा 1 लाख का जुर्माना, NIA अफसर और उनकी पत्नी की हत्या की थी

बिजनौर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अफसर तंजील अहमद (Tanzil Ahmed) और उनकी पत्नी फरजाना की हत्या मामले में बिजनौर कोर्ट ने गैंगस्टर मुनीर और उसके साथ रेयान को दोषी ठहराया है. मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी मुनीर को गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने मुनीर पर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लिया है. जबकि उसके साथी रेयान को 5 साल की सजा सुनाई गई है.
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