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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को उसके विवाह समारोह के लिए हिरासत पैरोल दे दी। द्वारका अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक वासन ने काला जठेड़ी को 12 मार्च को अपनी शादी के लिए छह घंटे की हिरासत पैरोल की अनुमति दी है। इसके बाद 13 मार्च को 'गृह प्रवेश' समारोह होगा।
काला जठेड़ी, इस समय कई गंभीर अपराधों के कारण हिरासत में है। उस पर संगठित अपराध सिंडिकेट चलाने का आरोप भी है, जिस कारण उस पर मकोका लागू किया गया था। उसने मानवीय आधार पर पैरोल की मांग की थी। अदालत ने बचाव पक्ष और दिल्ली पुलिस, दोनों की दलीलों पर विचार करने के बाद राहत दी।
अदालत के आदेश के अनुसार, काला जठेड़ी को 12 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच विवाह समारोह के लिए अधिकारियों द्वारा ले जाया जाएगा। साथ ही दिल्ली पुलिस को कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाएगा। इसके अलावा, उसे 13 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच गांव जठेड़ी (हरियाणा के सोनीपत में) में 'गृह प्रवेश' समारोह में भाग लेने की अनुमति है।
हिरासत पैरोल के लिए आवेदन में काला जठेड़ी ने अनुच्छेद 21 के तहत विवाह के संवैधानिक अधिकार का जिक्र किया है। उसने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का हवाला देते हुए एक सामाजिक दायित्व के रूप में विवाह का महत्व बताया और बुजुर्ग माता-पिता के प्रति भी चिंता जताई, जो कथित तौर पर बुढ़ापे की बीमारियों से पीड़ित हैं और बेटे के जेल में रहने के कारण उनकी पर्याप्त देखभाल नहीं हो पा रही है।
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