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गैंगरेप केस: कोर्ट ने महज 5 महीने में फैसला सुनाया, दरिंदों को मिली ये सजा
jantaserishta.com
6 Nov 2024 4:30 AM GMT
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सांकेतिक तस्वीर
जुर्माना भी लगाया.
बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुए गैंगरेप के सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने महज 5 महीने में फैसला सुनाते हुए दोषियों को 20-20 साल की कठोर कैद की सजा दी है. यह मामला बिसंडा थाना क्षेत्र का है, जहां नाबालिग छात्रा के साथ दो युवकों ने लिफ्ट देने के बहाने रेप की घटना को अंजाम दिया था.
यह घटना जुलाई 2023 की है, एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी को गेहूं चोरी करने के लिए डांट मिलने के बाद वह अपनी दीदी के घर जा रही थी. रास्ते में बाइक सवार दो युवकों, बाबूलाल और सुरेंद्र ने उसे लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बैठाया और सुनसान जगह पर ले जाकर गैंगरेप किया.
खून से लथपथ अवस्था में लड़की ने घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया. इस मामले पर एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के 7 दिनों के भीतर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी.
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 7 गवाह पेश किए. कुल 20 तारीखों पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और 20-20 साल की कठोर सजा सुनाई. पॉक्सो कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया कि जुलाई 2023 का मामला है.
पॉक्सो कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद अभियोजन पक्ष ने आरोपियों पर सख्त धाराओं के तहत केस लड़ा. कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी घटना के बाद से ही जेल में हैं.
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