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तिरुचि: श्रीलंका में 661 किलोग्राम गांजा ले जाने की कोशिश करने वाले चेन्नई के दो तस्करों सहित तस्करों के एक गिरोह को गुरुवार को तंजावुर अतिरिक्त जिला अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई। फरवरी 2020 में, तमिलनाडु पुलिस के नारकोटिक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो की मदुरै इकाई को ड्रग्स की तस्करी के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद अधिकारियों ने नागपट्टिनम जिले में सतर्कता बढ़ा दी। 12 फरवरी को एक विशेष टीम ने वेदारण्यम के पास अयक्करनपुलम गांव में एक खड़ी लॉरी देखी। संदेह होने पर अधिकारियों ने वाहन की तलाशी ली और पैकेट में लिपटा 310 किलोग्राम गांजा बरामद किया। जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि वाहन की नंबर प्लेट नकली थी और यह आंध्र प्रदेश का था। जांच के बाद विशेष टीम ने चेन्नई के तिरुवोटियूर से रामनन (43) और दावमणि (38) तथा नागपट्टिनम से अय्यप्पन (39), परमानंदम (47) और सेल्वाराज (58) को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान रामनन और दावमणि ने 6 फरवरी को दो डिब्बों में 661 किलोग्राम गांजा तस्करी करने की योजना बनाना स्वीकार किया। योजना इसे मशीनीकृत नाव से श्रीलंका ले जाने की थी। इसके बाद गांजा और कंटेनर लॉरी को जब्त कर लिया गया और पांचों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। मामला तंजावुर अतिरिक्त जिला अदालत में चल रहा था। गुरुवार को न्यायाधीश जी सुंदरराजन ने सभी पांचों आरोपियों को 20 साल की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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Harrison
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