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गैंगरेप केस में MPMLA कोर्ट ने बुधवार को यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति सहित 3 को दोषी करार दिया है
लखनऊ: गैंगरेप केस में MPMLA कोर्ट ने बुधवार को यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति सहित 3 को दोषी करार दिया है. प्रजापति के साथ अशोक तिवारी, आशीष शुक्ला को गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया गया जबकि विकास वर्मा, रूपेश्वर, अमरेंद्र सिंह पिंटू और चंद्रपाल बरी किए गए हैं. इस मामले में कोर्ट 12 नवंबर को दोषियों को सजा सुनाएगा.
क्या है मामला?
मामला 4 साल पहले यानी 2017 का है. चित्रकूट जिले की रहने वाली एक महिला ने तत्कालीन सपा सरकार के कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति और उनके कई साथियों पर गैंगरेप और बेटी के साथ छेड़खानी की का आरोप लगाया था. महिला ने गायत्री प्रजापति और उसके साथियों पर परिवार को जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगया था. इसके बाद पीड़िता ने केस दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ केस
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 18 फरवरी 2017 को लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में गायत्री प्रजापति समेत अन्य 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इन सभी के खिलाफ गैंगरेप, जानमाल की धमकी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री के अलावा विकास वर्मा, अमरेंद्र सिंह, चंद्रपाल, रूपेश्वर, आशीष शुक्ल और अशोक तिवारी आरोपी बनाए गए. इस मामले में कुल 17 अभियोजन गवाह पेश किए जा चुके हैं.
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