भारत

गांधी मैदान ब्लास्ट केस: हाई कोर्ट में चुनौती देंगे दोषियों के परिजन, रैली में बम फोड़ने वाले 4 दशहतगर्दों को फांसी और 2 को मिली है उम्रकैद की सजा

jantaserishta.com
2 Nov 2021 12:13 PM IST
गांधी मैदान ब्लास्ट केस: हाई कोर्ट में चुनौती देंगे दोषियों के परिजन, रैली में बम फोड़ने वाले 4 दशहतगर्दों को फांसी और 2 को मिली है उम्रकैद की सजा
x

पटना: 2013 में पटना के गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट (Gandhi Maidan serial blast) मामले में एनआईए (NIA) कोर्ट ने 4 दोषियों को फांसी की सज़ा दी गई है, 2 को आजीवन कारावास और दो को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है.

इस मामले में रांची का सीठियो गांव सुर्खियों में रहा था. मामले के दोषी इसी गांव के रहने वाले हैं. इस बात से गांव वाले नाराज थे और उनका कहना था कि ये गांव बदनाम हो गया है. गांव पर लगे इस दाग को धोने के लिए अब तमाम दोषियों के परिजनों ने ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है.
कुछ दोषियों के परिजनों का कहना है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो वो उससे गुरेज नही करेंगे लेकिन फांसी की सज़ा पाने वाले नोमान अंसारी और इम्तियाज आलम को निर्दोष साबित करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.
सीठियो के रहने वाले इम्तियाज आलम और नुमान अंसारी के घर पर उस समय मातम पसर गया, जब उन्हें यह खबर मिली कि दोनों को फांसी की सजा सुनायी गई है. परिजन रोते हुए यही कह रहे थे कि इम्तियाज और नुमान निर्दोष हैं. नुमान की मां का तो रो-रोकर बुरा हाल है.
इम्तियाज आलम और नुमान अंसारी के परिजन फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. अब इम्तियाज और नुमान के परिजन एनआईए कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कह रहे हैं. नुमान अंसारी के पिता सुल्तान अंसारी का कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है. वह हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगे और हर हाल में उसे रिहा कराकर ही दम लेंगे. एनआईए ने जो दाग उनके माथे पर लगाया है, उसे हर हाल में धोकर ही रहेंगे.
फांसी की सजा पाने वाले, चकला गांव के मुजीबुल्लाह के पिता जाबिर अंसारी का कहना है कि वकील से मामले को समझने के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामले को ले जाएंगे और बेटे को निर्दोष साबित कराकर ही चैन से बैठेंगे. गांव के युवक को एनआईए कोर्ट द्वारा फांसी की सजा देने के बाद चकला गांव में मायूसी छा गई, गांव के लोग दुखी हैं.
बता दें कि 27 अक्टूबर, NIA कोर्ट ने 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था. इनमें हैदर अली, नोमान अंसारी, मुजीब उल्लाह अंसारी, इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, इफ्तेखार आलम और अगर उद्दीन कुरैशी शामिल हैं. मोहम्मद फखरुद्दीन को सबूतों की कमी के आधार पर इस मामले से बरी कर दिया गया.
jantaserishta.com

jantaserishta.com

भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।

    Next Story