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2.5 लाख रुपये वसूल कर लिए थे।
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के रहने वाले 33 साल के एक फल व्यापारी को दिल्ली में एक दर्दनाक घटना का सामना करना पड़ा। उसे अगवा कर लिया गया, शारीरिक उत्पीड़न किया गया और तीन दिनों तक जबरन बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान उस पर करीब तीन लाख रुपये देने का दबाव बनाया गया। अंततः अपहरणकर्ताओं ने उसे एक मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को पीड़ित बब्लू यादव के जीजा से जानकारी मिली।
पुलिस के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से दिल्ली पहुंचने के कुछ देर बाद ही अज्ञात लोगों ने बबलू को बंधक बना लिया। यह खुलासा हुआ कि अगवा करने वालों ने बबलू से 2.5 लाख रुपये वसूल कर लिए थे। बाद में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पुलिस स्टेशन को घटना की सूचना मिली। न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस के पास एफआईआर की कॉपी है, उसमें बब्लू की कहानी दर्दनाक बताई गई है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के निवासी और मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले बबलू ने अपनी शिकायत में लगभग आठ महीने पहले हुई एक घटना का जिक्र किया।
उस समय सिलीगुड़ी में उसकी मुलाकात हरियाणा के अजय नाम के शख्स से हुई थी, जो दोस्तों के साथ सिक्किम के गंगटोक में घूमने गया था। बब्लू के बयान के मुताबिक, 13 सितंबर को उसके पास अजय का फोन आया और उसने उसे दिल्ली बुलाया। आज़ादपुर मंडी से सेब खरीदने की योजना के साथ, बब्लू ने दिल्ली जाने और साथ-साथ अपने व्यापारिक मामलों को देखने का फैसला किया।
सात दिन बाद, 20 सितंबर को, बबलू बागडोगरा से इंडिगो की उड़ान में सवार हुआ और दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा।अजय ने उसके लिए एक टैक्सी भेजी थी। इसके बाद बब्लू को एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया, जहां अजय पहले से ही स्कूटर पर मौजूद था। एफआईआर के मुताबिक, “इसके बाद, उसे एक कमरे में ले जाया गया जहां तीन से चार लोगों ने उसका फोन जब्त कर लिया और उसे बंदी बना लिया। अगली सुबह, अजय और अन्य लोगों ने लात-घूंसों से बब्लू के साथ मारपीट की। फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और एक वाहन में बिठाया गया। अपहरणकर्ताओं ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देना जारी रखा और जबरन उसे अपने ससुर को फोन करने और पैसे मांगने के लिए मजबूर किया।”
“21 सितंबर को, बब्लू को एक पशुशाला में बंधक बना लिया गया। उनके परिवार ने पैसे भेजना जारी रखा, लेकिन जब उन्होंने आगे भुगतान करने से इनकार कर दिया, तो अपहरणकर्ताओं ने उन्हें लगभग 3 बजे 22 सितंबर को बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दिया।“
इसके बाद, बब्लू को पीसीआर वैन में पुलिस स्टेशन ले जाया गया और अधिकारियों ने घटना पर केस दर्ज किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आईजीआई पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए (फिरौती के लिए अपहरण, आदि) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की जांच चल रही है।
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