इस कदम से 81.35 करोड़ से अधिक एनएफएसए लाभार्थी लाभान्वित होंगे। इससे पहले, एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को रियायती दरों पर चावल और गेहूं प्रदान किया जाता था। गोयल ने बताया कि खाद्यान्न, जो अप्रैल 2020 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत प्रदान किया जा रहा था, उसे भी एनएफएसए कोटा के तहत शामिल किया जाएगा।
इस प्रकार पीएमजीकेएवाई को दिसंबर 2022 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। शुक्रवार के फैसले से पहले एनएफएसए के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न 2-3 रुपये प्रति किलो की दर से मुहैया कराया जा रहा था। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत परिवारों को प्रति माह 35 किलो खाद्यान्न मिलता है। एनएफएसए के तहत गरीबों को तीन रुपये प्रति किलो चावल और एनएफएसए के तहत दो रुपये प्रति किलो गेहूं दिया जाता है। अब यह सब लाभुकों को नि:शुल्क दिया जाएगा।