झारखंड

क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 90 लाख रुपये की ठगी

1 Feb 2024 2:14 AM GMT
क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 90 लाख रुपये की ठगी
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रांची: न्यायिक दंडाधिकारी एसएस तिर्की की अदालत ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 90 लाख रुपये ठगने के अभियुक्त शम्स तबरेज को तीन साल की सजा सुनायी है. साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामले में सहायक लोक अभियोजक …

रांची: न्यायिक दंडाधिकारी एसएस तिर्की की अदालत ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 90 लाख रुपये ठगने के अभियुक्त शम्स तबरेज को तीन साल की सजा सुनायी है. साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामले में सहायक लोक अभियोजक शंभू शरण ने अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किये, जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी तीन गवाहों को पेश किया गया.

अभियुक्त शम्स तबरेज ने मो फारुख रजा खान और अन्य से 90 लाख रुपये की ठगी की थी, मामला वर्ष 2022 का है. इस संबंध में लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज करयी गयी थी.

तबरेज सिंडिकेट बनाकर विभिन्न होटलों में सेमिनार करता था और व्यापारियों को बुलाकर एक नकली क्रिप्टो करेंसी एमपी क्वाइन में निवेश करने के लिए कहता था. वह कहता था कि यह बिट क्वाइन की तरह परफॉर्म करेगा और अच्छा मुनाफा देगा. व्यापारियों का विश्वास जीतने के लिए नकली वेबसाइट बनायी थी. उसकी बातों में आकर वादी और अन्य व्यापारियों ने 90 लाख रुपये तक निवेश कर दिया था. लोगों ने क्वाइन बेच कर पैसा मांगा, तो शम्स तबरेज ने वेबसाइट बंद कर दी.

उसके बाद मो फारुख रजा खान ने लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. वेबसाइट पेज पर एमपी क्वाइन को अन्य क्रिप्टो क्वाइन की तरह दिखाता था. उसकी बातों में आकर वादी और अन्य व्यापारियों ने 90 लाख रुपये तक निवेश कर दिया था.

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