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Karnataka : प्रज्वल रेवन्ना यौन उत्पीड़न मामला: प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न के मामलों की जांच कर रही कर्नाटक पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने हसन से जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद के खिलाफ चौथा मामला दर्ज किया है। हालांकि, प्रज्वल के खिलाफ पिछले तीन मामलों के विपरीत, जिनमें यौन उत्पीड़न के लिए indian punishment भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा लगाई गई है, यह मामला यौन उत्पीड़न, पीछा करने और पीड़िता को आपराधिक रूप से डराने-धमकाने के साथ-साथ पीड़िता की गुप्त रूप से तस्वीरें रिकॉर्ड करने और उन्हें साझा करने की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। प्रज्वल के अलावा, इस नई एफआईआर में तीन और लोगों का नाम शामिल किया गया है, जिसमें हसन से भाजपा के पूर्व विधायक प्रीतम गौड़ा भी शामिल हैं। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस सूत्रों का हवाला देते हुए, प्रीतम गौड़ा, किरण और शरथ पर उन तस्वीरों को साझा करने का आरोप लगाया गया है, जिन्हें Prajwal Revanna प्रज्वल रेवन्ना ने एक वीडियो कॉल पर पीड़िता के यौन उत्पीड़न के दौरान रिकॉर्ड किया था। शिकायत में पीड़िता ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना ने यौन उत्पीड़न की घटना को रिकॉर्ड किया और अन्य लोगों ने इसकी क्लिप साझा की, जिससे उसके पूरे परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी और उसकी छवि खराब हुई। चौथी एफआईआर आईपीसी की धाराओं 354 (ए) (यौन उत्पीड़न), 354 (डी) (पीछा करना), 354 (बी) (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 506 आपराधिक धमकी, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ई (गोपनीयता का उल्लंघन) के तहत दर्ज की गई है।
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MD Kaif
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