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आठ साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को उम्रकैद

Shantanu Roy
27 Jan 2023 2:39 PM GMT
आठ साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को उम्रकैद
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रोहतक। हरियाणा के रोहतक में रेलवे स्टेशन के यार्ड में कमरे के अंदर आठ साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के चार आरोपियों को एडीजे नरेश कुमार की अदालत ने दोषी करार दिया है। शुक्रवार को अदालत ने चारों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ में आठ-आठ हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। पुलिस रिकार्ड के मुताबिक 31 जनवरी 2019 को एक व्यक्ति आठ साल की बच्ची को लेकर रेलवे स्टेशन पर बने जीआरपी थाने में पहुंचा। शिकायत दी कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। वह सुबह मजदूरी पर चला गया। शाम को आया तो आठ साल की बेटी नहीं मिली। उसे ढूंढता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां कहीं दिखाई नहीं दी।
उसे ढूंढते हुए रेलवे यार्ड की तरफ गया, जहां वाशिंग लाइन के पास बने कमरे के पास रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखकर चार युवक भाग गए। उसने देखा तो घायल हालत में उसकी बेटी ही थी। वह उसे देखकर रोने लगी। तत्काल वह बेटी को लेकर जीआरपी थाने में गया, जहां बताया कि एक आरोपी को पहचाता है। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाकर आरोपियों के खिलाफ अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज आरोपी झज्जर जिले के गांव कुलताना निवासी धर्मबीर उर्फ मोनू (30), रोहतक के गढ़ी मोहल्ला निवासी सागर (20), राजस्थान के शैडोल निवासी एवं हाल में रामनगर में किरायेदार संतोष (18) व यूपी के अमरोहा स्थित नागल थाना निवासी राहुल उर्फ चिनू (20) को गिरफ्तार कर लिया। तभी से जिला अदालत में आरोपियों के खिलाफ केस चल रहा था। शुक्रवार को अदालत ने आईपीसी की धारा 376डीबी व छह पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद व 5-5 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 366 के तहत 5 साल की कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माना व आईपीसी की धारा 363 के तहत 3 साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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