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दोषियों को सजा
PUNE पुणे। होम लोन धोखाधड़ी मामले में पुणे स्थित एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के दो पूर्व अधिकारियों और एक सह-ऋणदाता को तीन से दो साल तक की कैद की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि विशेष अदालत ने शनिवार को सजा सुनाते हुए पुणे की पिंपरी शाखा के तत्कालीन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर नंदकिशोर खैरनार और बैंक के तत्कालीन सहायक प्रबंधक रवि भूषण प्रसाद को तीन साल के कठोर कारावास और 75,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
इसके साथ ही अदालत ने अपने पति के साथ 18.75 लाख रुपए के होम लोन के लिए आवेदन करने वाली प्रियंका प्रशांत विस्पुते को दो साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायालय ने तीनों दोषियों को जाली दस्तावेजों का उपयोग करके लोन स्वीकृत कराने और उसका लाभ उठाने के लिए दोषी ठहराया, जिससे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पिंपरी शाखा को 24.54 लाख रुपए का नुकसान हुआ।
सीबीआई ने 17 फरवरी, 2016 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) राकेश जायसवाल और ऋणकर्ताओं धीरज घनशमदास चाचलानी, करण रोहित गुलाटी, राजेश शिशुपाल पंगल, प्रशांत लक्ष्मण विस्पुते/प्रियंका प्रशांत विस्पुते, प्रमोद गोपालराव पाटिल/गोपाल दौलतराव पाटिल, श्रीनाथ सुधाकर चाबुकस्वर और सुधाकर तुकाराम चाबुकस्वर के खिलाफ मामला दर्ज किया।
जांच के बाद, विभिन्न साजिशों के लिए छह आरोपपत्र दायर किए गए।
एक विशेष मामले में आरोप था कि राकेश जायसवाल, प्रशांत लक्ष्मण विस्पुते (ऋण लेने वाला), प्रियंका प्रशांत विस्पुते (सह-ऋण लेने वाली), नंदकिशोर खैरनार और रवि भूषण प्रसाद ने जाली दस्तावेजों के आधार पर आवास ऋण स्वीकृत करने के मामले में आपस में आपराधिक साजिश रची थी। मुकदमे के दौरान दो आरोपियों, सहायक प्रबंधक राकेश जायसवाल और प्रशांत लक्ष्मण विस्पुते (ऋण लेने वाले) की मृत्यु हो गई और उनके खिलाफ आरोप समाप्त कर दिए गए।
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