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कुख्यात अपराधी है पूर्व विधायक, कड़ी टिप्पणी करते जज ने सुनाई साढ़े 5 साल जेल की सजा
Nilmani Pal
21 July 2023 12:57 AM GMT
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बिहार। एमपी-एमएलए अदालत ने गुरुवार को राजद के पूर्व विधायक आजाद गांधी को अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में साढ़े पांच साल जेल की सजा सुनाई, जबकि उनके कृत्य पर कड़ी टिप्पणी की और उनकी तुलना एक "कुख्यात अपराधी" से की।
पटना के गांधी मैदान थाने में दर्ज केस 361/2007 में आजाद गांधी को दोषी ठहराया गया। वह अपने समर्थकों के साथ 2007 में पटना जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में एक एडीएम और तीन कार्यकारी मजिस्ट्रेटों पर हमला करने में शामिल थे। विशेष एमपी/एमएलए मामलों के न्यायाधीश संगम सिंह ने उन्हें आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया और कहा कि उनका कृत्य अक्षम्य था। आजाद गांधी पटना स्नातक सीट से पूर्व एमएलसी थे। 2020 में जदयू उम्मीदवार ने उन्हें हरा दिया था।
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