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एक्सीडेंट मामले में पूर्व विधायक को मिली एक साल कैद की सजा

Nilmani Pal
15 May 2022 2:07 AM GMT
एक्सीडेंट मामले में पूर्व विधायक को मिली एक साल कैद की सजा
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यूपी। उत्तर प्रदेश में हाथरस (Hathras) जिले की सादाबाद विधानसभा से पूर्व विधायक अनिल चौधरी को एक्सीडेंट के एक मामले में कोर्ट ने एक साल कैद की सजा सुनाई है. न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद कोर्ट (Hathras/District Court) में यह फैसला 2018 में सुनाया था और सेक्शन कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद पूर्व विधायक ने कोर्ट में सरेंडर किया. साल 1996 में एंबुलेंस की टक्कर से एक स्कूटर सवार युवक की मौत हो गई थी. एंबुलेंस जीप डॉक्टर अनिल चौधरी के नाम पर थी. इस मामले में उन्हें यह सजा सुनाई गई है.

आनंद मोहन नाम के व्यक्ति अपने भाई जगत के साथ 28 फरवरी 1996 को स्कूटर से जा रहे थे, तभी सादाबाद में नगला ब्राह्मण त्यागी भट्टे के निकट एंबुलेंस जीप ने उन्हें टक्कर मार दी. एंबुलेंस जीप डॉक्टर अनिल चौधरी के नाम थी. इस मामले में मनोज कुमार ने हाथरस की कोतवाली सहपऊ में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में आनंद भवन की मौत हो गई थी और उनके भाई संजय और विजय दत्त घायल हो गए थे. इस मामले में रामवीर पुत्र बाबूलाल निवासी गांव पेट खेरा थाना खंदौली आगरा के खिलाफ दर्ज हुआ था, लेकिन अभियोजना के प्रार्थना पत्र पर धारा 319 के तहत डॉक्टर ने चौधरी को तलब किया गया.

उसके बाद साल 2018 में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रामवीर सिंह को दोषमुक्त कर दिया था और अनिल चौधरी को कोर्ट में दोषी मानते हुए धारा 304a के तहत एक साल की सजा और दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था. इसके साथ ही उन्हें धारा 279, 337 और 427 में भी सजा सुनाई गई थी. इस मामले में उस समय कोर्ट ने डॉक्टर अनिल चौधरी को जमानत दे दी, लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद उन्होंने सेक्शन कोर्ट हाथरस में अपील दायर की. इसी साल अप्रैल में कोर्ट ने पूर्व विधायक की अपील को खारिज कर दिया. उसके बाद शुक्रवार को डॉक्टर अनिल चौधरी न्यायिक मजिस्ट्रेट योगेश जैन के समक्ष पेश हुए और यहां से कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया.

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