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CISF भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी

Nilmani Pal
17 March 2023 2:01 AM GMT
CISF भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी
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दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के बाद अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है. मंत्रालय ने ऊपरी आयु सीमा में छूट को भी अधिसूचित किया है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद एक नोटिफिकेशन के माध्यम से यह घोषणा की गई थी. नोटिफिकेशन में कहा गया है, "सीआईएसएफ में 10 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व-अग्निवरों के लिए आरक्षित होंगी."

मंत्रालय ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए तीन साल तक की छूट दी जाएगी. अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व-अग्निवीरों को फिजिकल एफीशिएंसी टेस्ट से भी छूट दी जाएगी. अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए निर्दिष्ट आयु सीमा 18-23 वर्ष है.

केंद्र ने पिछले साल 14 जून को थल सेना, नौसेना और वायु सेना में 17 से साढ़े 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती के लिए महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना को शुरू किया था, जो मोटे तौर पर चार साल के शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर है. योजना के तहत भर्ती होने वालों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा. चार साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रत्येक बैच से 25 प्रतिशत भर्तियों को नियमित सेवा की पेशकश की जाएगी. उस समय, गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियां 75 प्रतिशत अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी.

अग्निपथ योजना के तहत 21 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा पर भी सशस्त्र बलों में शामिल होने वालों को पहले बैच के मामले में सेना या वायु सेना या नौसेना में चार साल की सेवा के बाद 30 वर्ष की आयु तक सीआईएसएफ द्वारा भर्ती किया जा सकता है. और बाद के बैचों के लिए 28 साल तक. इसी तरह का बदलाव सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के मामले में भी किया गया था. अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में समाहित करने का गृह मंत्रालय का निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पूर्व अग्निवीरों को सेवानिवृत्ति की आयु तक रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी.


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