भारत

बैंक में गबन के आरोप में पूर्व कर्मचारी को तीन साल जेल की सजा

Shantanu Roy
18 Sep 2023 5:57 PM GMT
बैंक में गबन के आरोप में पूर्व कर्मचारी को तीन साल जेल की सजा
x
झज्जर। लगभग 11 साल एक पुराने मामले में जिले की एक अदालत ने सहकारी बैंक के एक तत्कालीन कर्मचारी को दोषी करार देते हुए उसे तीन साल की सजा सुनाई है। जबकि इसी मामले मेें सह आरोपी ठहराए गए बैंक के ही एक पूर्व कर्मचारी को अदालत ने बरी कर दिया। मामला झज्जर जिले के दा झज्जर सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड की छारा शाखा का है। इस मामले में जिले की बहादुरगढ़ सदर थाना पुलिस ने साल 2012 में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। दर्ज मामले में बैंक के ही पूर्व कर्मचारी दलजीत को मुख्य आरोपी और एक अन्य कर्मचारी बलबीर को सह आरोपी बनाया गया था। पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 142 के तहत आरोप था कि बैंक से योजनाबद्ध तरीके से दो करोड़ रुपये से भी ज्यादा की राशि का गबन किया हुआ है।
अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में बतौर सरकारी वकील सुनील खटक पेश हुए। खटक ने बताया कि पैरवी के दौरान उन्होंने अभियोजन पक्ष की ओर से न सिर्फ 88 गवाह पेश किए गए बल्कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अदालत के सामने रखे। मामले में मुख्य आरोपी बैंक के पूर्व कर्मचारी दलजीत की तरफ से पैरवी के दौरान मामले का ऐसा कोई भी दस्तोवज या प्रमाण पेश नहीं किया जा सका जिससे की उस पर लगा आरोप झूठा साबित होता हो। एडवोकेट खटक ने बताया कि बहादुरगढ़ की एसडीजेएम वर्षा शर्मा ने इस मामले की तह तक जाते हुए सोमवार को दिए अपने फैसले में मुख्य आरोपी दलजीत को कई धाराओं में तीन-तीन साल की सजा और एक-एक हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जबकि इसी मामले में सह आरोपी ठहराए गए बैंक के एक कर्मचारी बलबीर को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। मुख्य आरोपी दलजीत को धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत तीन साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
Tagsनई दिल्ली न्यूज हिंदीनई दिल्ली न्यूजनई दिल्ली की खबरनई दिल्ली लेटेस्ट न्यूजनई दिल्ली क्राइमनई दिल्ली न्यूज अपडेटनई दिल्ली हिंदी न्यूज टुडेनई दिल्ली हिंदीन्यूज हिंदी नई दिल्लीन्यूज नई दिल्लीनई दिल्ली हिंदी खबरनई दिल्ली समाचार लाइवnew delhi news hindinew delhi newsnew delhi ki khabarnew delhi latest newsnew delhi crimenew delhi news updatenew delhi hindi news todaynew delhi hindinews hindi new delhinews new delhinew delhi hindi newsnew delhi news liveदिन की बड़ी ख़बरअपराध खबरजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBig news of the daycrime newspublic relation newscountrywide big newslatest newstoday's big newstoday's important newsHindi newsrelationship with publicbig newscountry-world newsstate wise newshindi newstoday's newsnew newsdaily newsbreaking news
Shantanu Roy

Shantanu Roy

    Next Story