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पूर्व डिप्टी मेयर हत्याकांड मामला, अदालत का ये फैसला आया

jantaserishta.com
13 Sep 2022 8:23 AM GMT
पूर्व डिप्टी मेयर हत्याकांड मामला, अदालत का ये फैसला आया
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
धनबाद: धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड से जुड़े एक मामले में अदालत ने जेल में बंद छह आरोपियों को रिहा कर दिया. इसमें चार शूटर और दो अन्य आरोपी हैं. शूटर अमन सिंह, कुर्बान अली, शिबू उर्फ सागर, चंदन सिंह उर्फ सतीश को कोर्ट ने रिहा किया है.
इसके साथ ही दो अन्य आरोपी मुन्ना उर्फ डब्लू मिश्रा और पंकज सिंह को अदालत ने रिहा किया है. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष बड़ा की अदालत ने सभी आरोपियों को रिहा किया है.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता मो. जावेद ने बताया, "इस मामले में पुलिस कोई भी गवाह पेश नहीं कर सकी. लिहाजा, सबूतों के अभावों में आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया."
उन्होंने आगे बताया, "सरायढ़ेला थाना क्षेत्र के कुसुम विहार के उम्दा निवास में नीरज सिंह की हत्या की साजिश रचने, रेकी करने को लेकर पुलिस ने 30 मार्च 2017 को सरायढ़ेला थाना में प्राथमिकी दर्ज की थी. उस वक्त राम प्रवेश कुमार दंडाधिकारी की नियुक्ति में सामानों को जब्त किया गया था."
अधिवक्ता जावेद ने बताया, "23 मार्च 2017 को उम्दा निवास के मालिक सह रिटायर्ड साइंटिस्ट राम आहलाद राय ने पुलिस को यह सूचना दी थी कि मुन्ना जी नाम के एक व्यक्ति द्वारा उनका मकान किराया पर लिया गया था. जांच के बाद 30 मार्च 2017 को पुलिस ने नीरज हत्याकांड में शूटरों को मकान में ठहरने, हत्या की साजिश रचने व रैकी करने का मामला दर्ज किया था."
कांग्रेस नेता नीरज सिंह और उनके तीन समर्थकों पर 21 मार्च 2017 की शाम को हमलावरों ने गोलियों से भून दिया था. हमला उस वक्त हुआ, जब नीरज सिंह अपनी गाड़ी से स्टील गेट स्थित रघुकुल आवास जा रहे थे. नीरज सिंह की गाड़ी जैसे ही स्टील गेट के ब्रेकर पर धीमी हुई, हमलावरों ने तीनों तरफ से उन्हें घेर लिया.
जब तक नीरज सिंह कुछ समझ पाते, हमलावरों ने उन पर गोलियों की बरसात कर दी. एक के बाद एक 100 राउंड फायरिंग की. हमले में उनके निजी बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी, चालक घलटू और करीबी समर्थक अशोक यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी. पोस्टमार्टम में नीरज के शरीर से 17 गोली निकाली गई थीं. नीरज के शरीर में गोलियों से 67 छेद हो गए थे.
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