पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे की जमानत याचिका नामंजूर, दो मई को होगी अगली सुनवाई

पंजाब: अवैध खनन से मुख्यमंत्री के नाम पर करोड़ों की उगाही करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के भतीजे भूपिंदर हनी की जमानत याचिका को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को तीन घंटे तक ईडी और हनी के वकीलों की दलीलें विशेष कोर्ट ने सुनी और लंच के बाद फैसला सुनाते हुए हनी की कस्टडी को बरकरार रखा। अब 2 मई को मामले की दोबारा सुनवाई होगी।
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