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New Delhiनई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने 24 जनवरी को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर 30 जनवरी तक उपलब्ध नहीं था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 22 जनवरी को कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें 24 जनवरी को दिल्ली के एम्स में मोतियाबिंद की सर्जरी करानी थी।
वह उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास और हिरासत में मौत के मामले में दस साल की कैद की सजा काट रहा है। अदालत ने यह भी कहा था कि यदि किसी मामले में 24 जनवरी को ऐसा नहीं होता है, तो उसे उसी दिन संबंधित जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने न्यायमूर्ति नवीन चावला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि सेंगर ने 24 जनवरी को ही आत्मसमर्पण कर दिया था, क्योंकि ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर उपलब्ध नहीं था।
हम मोतियाबिंद सर्जरी के लिए मेडिकल जमानत के लिए 28 और 29 जनवरी को फिर से अदालत का रुख करेंगे। पीठ ने वकील से अपील पर बहस करने को कहा और मामले को फरवरी 2025 में सूचीबद्ध किया। पीठ ने 50000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत प्रदान की थी।
हाईकोर्ट ने कहा था कि सेंगर 23 जनवरी को जेल से रिहा हो जाएगा और 24 जनवरी को सर्जरी के लिए एम्स में भर्ती होगा। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि उसके निजी वार्ड के बाहर एक पुलिस कांस्टेबल तैनात रहेगा। एक बार में केवल दो आगंतुकों को उससे मिलने की अनुमति होगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता समीर वशिष्ठ ने सेंगर के लिए दलीलें दीं। यह प्रस्तुत किया गया कि उन्हें एम्स में मोतियाबिंद की सर्जरी कराने की सलाह दी गई थी जो 24 जनवरी को निर्धारित है। लेकिन उनकी मेडिकल जमानत 20 जनवरी को समाप्त हो गई और उन्हें समन्वय पीठ द्वारा आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता को मोतियाबिंद की सर्जरी करवानी आवश्यक है। दूसरी ओर, पीड़िता की ओर से वकील महमूद प्राचा पेश हुए और अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। (एएनआई)
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