दौसा । जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि उड़न दस्ता दलों द्वारा नगदी, बहुमूल्य वस्तुएं, आदि की बरामदगी और उसकी सुर्पुदगी की कार्यवाही के संबंध मे उचित कार्यवाही के लिए जिला पर जिला शिकायत समिति का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि समिति के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, संयोजक अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी निर्वाचन व अनुवीक्षण प्रकोष्ठ और सदस्य जिला कोषाधिकारी होंगे।
उन्होंने समिति को निर्देश देते हुए बताया कि पुलिस या एसएसटी या एफएसटी द्वारा की गई जब्ती की प्रत्येक मामले की स्वत जांच करेगी और जहां समिति यह पाती है कि जप्ती के खिलाफ कोई एफ आई आर या शिकायत दर्ज नहीं की गई है या जहां जप्ती है तो वह किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल या किसी चुनाव अभियान आदि से जुडा नहीं है तो एसओपी 2015 के अनुसार कार्यवाही करते हुए ऎसे व्यक्तियों को जिनसे नगदी जप्ती की गई थी को ऎसी नगदी रिलीज करने के बारे में इस आशय का स्पीकिंग आदेश जारी करने के लिए तत्काल कदम उठावे।
उन्होंने निर्देश दिए की यदि रिलीज की गई नगदी राशि रुपए 10 लाख से अधिक है तो इसे रिलीज किए जाने से पहले आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को सूचित करें। प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए उन्होंने निर्देश दिए कि जिला शिकायत समिति 24 घंटे में एक बार पूर्व निर्धारित स्थान और समय पर बैठक आयोजित करेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में जप्त की गई नगदी या मूल्यवान वस्तुओं से संबंधित मामले को मतदान तारीख के बाद 7 दिनों से अधिक समय तक माल खाना या कोषागार में लंबित नहीं रखा जावे जब तक की कोई एफ आई आर या शिकायत दर्ज न की गई हो
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