कोर्ट ने पहली बार नाबालिग अपराधी को सुनाई सजा, छेड़छाड़ का विरोध करने पर किया था मर्डर

धनबाद: जुवेनाइल कोर्ट ने पहली बार नाबालिग को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साल 2015 के कानून के मुताबिक नाबालिग दोषी को सजा दी गई है. यह मामला बहुचर्चित सौरव हत्याकांड से जुड़ा है. दोषी ने छेड़खानी का विरोध करने पर एक लड़की के भाई सौरव का मर्डर कर दिया था. अदालत का ये फैसला अपने आप में मिसाल बन गया है.
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