भारत में पहली बार बस ड्राइवर को मिली 190 साल की कठोर कैद की सजा, हुई थी 22 यात्रियों की मौत

Panna Bus Accident Case: मध्य प्रदेश के पन्ना में छह साल पहले एक भीषण बस हादसे में 22 यात्री जिंदा जल गए थे. इस बस हादसे में आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश आरपी सोनकर की अदालत ने बस के ड्राइवर शमसुद्दीन को 22 यात्रियों की मौत पर कुल 190 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है. ड्राइवर को प्रत्येक काउंट पर 10-10 साल की अलग-अलग सजा सुनाई गई है. बस मालिक ज्ञानेन्द्र पांडेय को भी दोषी मानते हुए 10 साल की कठोर कैद से दंडित किया गया है. दोनों सतना जिले के रहने वाले हैं. ड्राइवर शमसुद्दीन को आईपीसी की दफा 304 के भाग-2 के तहत दोषी पाया गया है.
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