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बलरामपुर। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिले की एक अदालत ने गुरुवार को धर्म परिवर्तन के मामले में दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त को पांच वर्ष का कठोर कारावास और 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कोतवाली देहात इलाके के दलपतपुर गांव निवासी आरोपी शेर मोहम्मद ने गांव की एक युवती को बहला फुसला कर अपने जाल में फंसा कर निकाह करने की नीयत से उसका धर्म परिवर्तन करा दिया था। इस सिलसिले में पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने गत नौ सितम्बर 22 को मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आरोप पात्र न्यायालय में दाखिल किया। पत्रावलियों का विचारण कर जिला एवं सत्र न्यायधीश लल्लू सिंह ने दोष सिद्ध पाकर अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास और 70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी।
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Shantanu Roy
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