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बदायूं। तकरीबन आठ साल पहले की गई हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने दो परिवार के पांच भाइयों को दोषी करार दिया है। सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो दोषियों पर 30-30 हजार रुपये और तीन दोषियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अभियोज पक्ष के मुताबिक जिला बरेली के थाना भमौरा क्षेत्र के गांव रुद्रपुर मजरा निवासी दिनेशवती ने 17 दिसंबर 2017 को कोतवाली दातागंज पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पति महिपाल व देवर कस्बा हजरतपुर क्षेत्र में दसवां संस्कार में गए थे। जहां से वह दोनों वापस आ रहे थे।
गांव कौर निवासी कुंवरपाल ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। कुंवरपाल के पिता की हत्या का मुकदमा महिपाल पर चल चुका है। जिसमें समझौता हो गया था। इसके बाद भी उसका परिवार रंजिश मानता है। पति और देवर गांव ढिलवरी के पास पहुंचे तो कुंवरपाल, अमरपाल पुत्र वृंदावन, नरेश पाल, शिवराम, हरिओम पुत्र राम सिंह ने उनपर फायरिंग शुरू कर दी। महिला के पति को गोली लगी। उनकी मौत हो गई। देवर ने जैसे-तैसे जान बचाई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके साक्ष्य संकलित किए। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोपत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार बार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर एडीजीसी ओमपाल कश्यप और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद कुंवरपाल, अमर, नरेश, शिवराम और हरिओम को सजा सुनाई।
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