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CJP फाउंडर से मारपीट मामले में 5 आरोपियों को जमानत, 20-20 हजार के बॉन्ड पर रिहा
Shantanu Roy
16 Jun 2026 3:45 PM IST

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Jaipur. जयपुर। राजधानी जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों को मंगलवार को जमानत मिल गई। अदालत ने सभी आरोपियों को 20-20 हजार रुपये के बॉन्ड पर रिहा करते हुए 6-6 महीने तक शांति बनाए रखने की शर्त भी लगाई है। जानकारी के अनुसार, सोमवार को शहीद स्मारक पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान यह घटना हुई थी, जहां CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके पर हमला किया गया था। इस मामले में पुलिस ने पांच युवकों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।
आरोपियों के वकील बसंत पारीक ने बताया कि पुलिस ने सभी को सोमवार को ही हिरासत में लिया था और विधायपुरी थाने में कार्रवाई की गई थी। जमानत मिलने के बाद सभी आरोपी थाने से बाहर निकले, जहां उनके साथियों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद सभी ने नारेबाजी भी की। पुलिस जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में रोहित शर्मा, राकेश गुर्जर, अजय शर्मा, कुलदीप सिंह शेखावत और निकेत शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ आरोपी एक-दूसरे को जानते थे, जबकि निकेत जोधपुर से प्रदर्शन में शामिल होने आया था और CJP से ही जुड़ा कार्यकर्ता बताया गया है। वकील के अनुसार, सभी आरोपी युवकों की पृष्ठभूमि अलग-अलग है, जिनमें कुछ बेरोजगार हैं।
कुछ ग्रेजुएट हैं और दो एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं। बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान विचारधारा को लेकर विवाद बढ़ा और मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस बीच CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया है कि उन पर हुए हमले में किसी संगठित समूह या विचारधारा से जुड़े लोगों की भूमिका हो सकती है। हालांकि उन्होंने किसी ठोस सबूत की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है। वहीं पुलिस के डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि सभी आरोपियों को शांतिभंग के तहत गिरफ्तार किया गया था। इनमें से तीन जयपुर, एक सीकर और एक जोधपुर का निवासी है। पुलिस के अनुसार, दो आरोपी नौकरी की तलाश में हैं, जबकि अन्य छात्र हैं। फिलहाल मामले में जमानत मिलने के बाद सभी आरोपी रिहा हो गए हैं, लेकिन पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट के कारणों को स्पष्ट करने में जुटी है।
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